केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम जैसे तथ्यों में बदलाव की समयावधि तय कर दी है। अब हाईस्कूल केविद्यार्थियों को नतीजा घोषित होने के एक साल के भीतर सर्टिफिकेट पर अंकित जन्मतिथि, नाम, पिता के नाम को लेकर हुईं त्रुटियों को दूर करा लेना होगा। देर हो जाने पर बोर्ड आवेदन पर विचार नहीं करेगा। इस बारे में सरकुलर जारी कर दिया गया है। पहले सीबीएसई से जुड़े हाईस्कूल के छात्र नतीजा घोषित होने के पांच साल तक सर्टिफिकेट में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम इत्यादि बदलवा लेते थे। अब वह ऐसा नहीं करवा पाएंगे। सीबीएसई ने किसी भी तरह के बदलाव के लिए आवेदन की मियाद एक साल कर दी है। बदला हुआ नियम 2017 में होने वाली 10 वीं बोर्ड परीक्षा से ही प्रभावी होगा। बोर्ड ने इस संबंध में सभी स्कूलों और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को हिदायत दे दी है। अब जन्मतिथि तथा अन्य जरूरी तथ्यों, मसलन छात्र व पिता के नाम इत्यादि की जांच तीन स्तरों पर की जाएगी। पहले स्कूल में ही छात्र के नाम और जन्म तिथि इत्यादि की जांच होगी। फिर क्षेत्रीय कार्यालय में दर्ज रजिस्ट्रेशन से मिलान किया जाएगा। आखिर में बोर्ड जांच करेगा। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में नाम सुधरवाने वाले के लिए कोई समय सीमा नहीं तय थी, छात्र कभी भी इसे बदलवा लेते थे। जन्मतिथि में बदलाव नतीजा घोषित होने के पांच साल के भीतर किया जा सकता है। बोर्ड का कहना है कि नामांकन के दौरान गलती करने वाले शिक्षकों पर भी जांच के दौरान कार्रवाई की जा सकती है। गंगा गुरुकुलम की प्रिसिंपल अल्पना डे बोर्ड की इस पहल को अच्छा कदम बताती हैं। उनका कहना है कि हर स्तर पर जांच होने से परीक्षार्थियों के नाम, जन्मतिथि जैसे तथ्यों में गड़बड़ी कम से कम होगी।
CBSE Board त्रुटियों को ठीक कराने की मियाद नियत हुई
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