10/12/2016

UP PCS Pre फिर से जंचेगी पीसीएस प्री 2016 की कापियां : मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर भी लगाई रोक

हाईकोर्ट का निर्देश 


आयोग नए सिरे से परिणाम घोषित कर कराए मुख्य परीक्षा 


मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर भी लगाई रोक


विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर उप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की शुचिता पर सवालिया निशान लगा दिया है। कोर्ट ने पीसीएस प्रारंभिक (प्री.) परीक्षा 2016 की कॉपियां दोबारा जांचने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुनमरूल्यांकन में सफल घोषित अभ्यर्थियों की जल्द मुख्य परीक्षा कराए जाने का भी आदेश दिया है। यह भी कहा कि तब तक पीसीएस 2016 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी न किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह व 61 अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित न हुआ हो तो तब तक परिणाम घोषित न किया जाए जब तक पुनमरूल्यांकन में घोषित परिणाम में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा न करा ली जाए। यदि मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो तो परिणाम के आधार पर कोई कार्यवाही तब तक न की जाए जब तक प्री परीक्षा के पुनमरूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी घोषित न हो जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्री. परीक्षा के नए सिरे से घोषित परिणाम में पूर्व में ली गई मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी असफल घोषित हो गए हो तो उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद दोनों घोषित परिणामों के सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर अंतिम चयन सूची तैयार की जाए। 

गलत उत्तर पर सावधानी बरते :

 कोर्ट ने प्री परीक्षा में गलत उत्तर विकल्पों वाले प्रश्न 25, 66 व 92 को हटाकर तथा प्रश्न 44 में विकल्प बी व सी भरने वाले अभ्यर्थियों को पूरा अंक देते हुए नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही परीक्षा में सवालों के गलत उत्तर विकल्प मामले में आयोग को भविष्य में अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। यह भी कहा कि पेपर सेटर व परीक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि योग्य पैनल से सावधानीपूर्वक प्रश्नोत्तर विकल्पों का निर्धारण हो सके तथा गलत प्रश्नों को लेकर विवाद न उत्पन्न हो सके। याचियों ने कई सवालों के उत्तर विकल्प सही न होने को लेकर प्री परिणाम की वैधता को चुनौती दी थी।6आयोग नए सिरे से परिणाम घोषित कर कराए मुख्य परीक्षा 

मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर भी लगाई रोकयदि पीसीएस 2016 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित न हुआ हो तो तब तक उसे घोषित न किया जाए जब तक पुनमरूल्यांकन के सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा न करा ली जाए। यदि मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो तो परिणाम के आधार पर कोई कार्यवाही तब तक न की जाए जब तक प्रारंभिक परीक्षा के पुनमरूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी घोषित न हो जाए। - हाईकोर्टउप्र लोक सेवा आयोग है कि मानता नहीं 



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