03/12/2016

UPTET JRT आदेश 61 पेज का है। आदेश के मुख्य बिंदु


हाई कोर्ट के लिए चित्र परिणाम
1) 16वां संशोधन अवैध है।
2) टीईटी भारांक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
3) सरकार को टीईटी भारांक देना बाध्यकारी है।
4) एनसीटीई गाइड लाइन अवैध नहीं है।
5) बिना भारांक दिए की गई समस्त भर्ती अवैध हैं।
6) सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।
अकादमिक मेरिट समर्थकों के लिए, फ़िलहाल आदेश में कुछ भी सकारात्मक नहीं है। बाकी विस्तार से अध्ययन के बाद।

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