25/07/2017

UPTET सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के अहम् बिंदु यह हैं -- अमिताभ अग्निहोत्री जी की सोशल मीडिया पोस्ट


सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के अहम् बिंदु यह हैं --
1- शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक नहीं माना जा सकता , इस नाते इस पद पर हुए समायोजन मंजूर नहीं , हाईकोर्ट के निर्णय पर मुहर 
2 - शिक्षामित्रों को दो लगातार भर्तियों में शामिल होने का अवसर होगा, (हालांकि इसके लिए उन्हें जरुरी पात्रता हासिल करनी होगी) , राज्य सरकार चाहे तो उन्हें उम्र में छूट और अनुभव के कुछ भारांक दे सकती है 
3 - पूर्व में सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किये गए शिक्षामित्रों को बनाये रखा जा सकता है , लेकिन शिक्षामित्र के रूप में , सहायक अध्यापक के रूप में नहीं

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