राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : एक ओर शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद किया, वहीं दूसरी ओर परिषदीय स्कूलों में तैनात 99 हजार शिक्षकों को जश्न मनाने का मौका दिया है। शिक्षक नियमावली में संशोधन करके परिषदीय स्कूलों में तैनात होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को कोर्ट ने जायज ठहराया है। यह जरूर है कि कोर्ट ने टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने पर नाराजगी जताई, लेकिन संशोधनों पर मुहर लगा दी है। 1 प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछले वर्षो में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं। इसमें उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान-गणित शिक्षक, प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 15 हजार, 10 हजार, 10 हजार 800 और कई उर्दू शिक्षक भर्तियों में करीब 99 हजार शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई हैं। ये वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति टीईटी उत्तीर्ण और एकेडमिक मेरिट (शैक्षणिक योग्यता के अंक) के आधार पर हुई थी। जिस संशोधित अधिनियम यानी शिक्षक नियमावली के 12वें, 15वें और 16वें संशोधन के तहत ये नियुक्तियां हुई थीं, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था, तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब शीर्ष कोर्ट ने प्रदेश की सपा सरकार की ओर हुए शिक्षक नियमावली में संशोधन पर फैसला सुनाया है इसमें शिक्षकों को राहत दे दी गई है। इससे नियुक्त शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में एनसीटीई से हलफनामा मांगा था उसके आधार पर फैसला सुनाया गया है।
एनसीटीई के रुख से टीईटी अनिवार्य
कब क्या हुआ
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर कमी रही है। शिक्षकों के विकल्प के रूप में शिक्षामित्रों को प्रदेश सरकार ने तैनाती दी थी। 1999 में पहली बार बेसिक शिक्षामित्र के रूप में नियुक्त शिक्षामित्र के प्रयोग को सर्व शिक्षा अभियान लागू होने पर विस्तार मिला। सत्रवार संविदा शिक्षक के रूप में तैनाती पाने वाले शिक्षामित्र आगे चलकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हुए। 1प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में उप-शिक्षक यानी पैरा टीचर रखे। इन्हें पूर्ण शिक्षकों के बराबर वेतन नहीं दिया गया और इनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर सत्रवार होती रही। ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार ने ही यह नूतन प्रयोग किया था, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश आदि में भी इस तरह के उप-शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू होने पर केंद्र सरकार ने 65 तथा राज्य सरकार ने 35 फीसद धन का सहयोग करके प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की योजना बनाई और बड़े पैमाने पर संविदा पर शिक्षक रखे गए।1गांव के शिक्षितों को मिला मौका : शिक्षामित्रों की नियुक्ति में यह ध्यान दिया गया कि विद्यालय जिस गांव में हो उसी गांव का शिक्षित युवा वहां के विद्यालय में 11 माह के शिक्षा सत्र के लिए तैनाती मिले। इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समित के माध्यम से चयन कर उसे नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया। नियुक्ति के पहले चयनित संविदा शिक्षकों को एक माह के आवासीय प्रशिक्षण को संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिलाने का इंतजाम भी किया गया। 1पहले 2250 फिर 3500 मानदेय : शिक्षामित्रों की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई लेकिन, चयन में बीएड को वरीयता दी गई। इनको कोई भी विशेष अवकाश दिये जाने का नियम नहीं था, साथ ही प्रति माह इस कार्य के लिए पहले 2250 रुपये मानदेय दिया जाता रहा। इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर राज्य सरकार ने 2006 में बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह मानदेय देना शुरू किया।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर कमी रही है। शिक्षकों के विकल्प के रूप में शिक्षामित्रों को प्रदेश सरकार ने तैनाती दी थी। 1999 में पहली बार बेसिक शिक्षामित्र के रूप में नियुक्त शिक्षामित्र के प्रयोग को सर्व शिक्षा अभियान लागू होने पर विस्तार मिला। सत्रवार संविदा शिक्षक के रूप में तैनाती पाने वाले शिक्षामित्र आगे चलकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हुए। 1प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में उप-शिक्षक यानी पैरा टीचर रखे। इन्हें पूर्ण शिक्षकों के बराबर वेतन नहीं दिया गया और इनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर सत्रवार होती रही। ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार ने ही यह नूतन प्रयोग किया था, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश आदि में भी इस तरह के उप-शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू होने पर केंद्र सरकार ने 65 तथा राज्य सरकार ने 35 फीसद धन का सहयोग करके प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की योजना बनाई और बड़े पैमाने पर संविदा पर शिक्षक रखे गए।1गांव के शिक्षितों को मिला मौका : शिक्षामित्रों की नियुक्ति में यह ध्यान दिया गया कि विद्यालय जिस गांव में हो उसी गांव का शिक्षित युवा वहां के विद्यालय में 11 माह के शिक्षा सत्र के लिए तैनाती मिले। इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समित के माध्यम से चयन कर उसे नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया। नियुक्ति के पहले चयनित संविदा शिक्षकों को एक माह के आवासीय प्रशिक्षण को संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिलाने का इंतजाम भी किया गया। 1पहले 2250 फिर 3500 मानदेय : शिक्षामित्रों की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई लेकिन, चयन में बीएड को वरीयता दी गई। इनको कोई भी विशेष अवकाश दिये जाने का नियम नहीं था, साथ ही प्रति माह इस कार्य के लिए पहले 2250 रुपये मानदेय दिया जाता रहा। इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर राज्य सरकार ने 2006 में बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह मानदेय देना शुरू किया।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट से रद होने के बाद एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने टीईटी को शिक्षामित्रों के लिए अनिवार्य नहीं बताया था, लेकिन शीर्ष कोर्ट में इसकी पैरोकारी कर दी। इसीलिए अब सहायक अध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। 1इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने का निर्णय सुनाया था। इसमें कहा गया था कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किए उम्मीदवार को शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद अक्टूबर माह में एनसीटीई ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया कि 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षक और शिक्षामित्रों को सेवारत शिक्षक की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं है। 1हालांकि एनसीटीई ने यह भी कहा कि टीईटी के मुद्दे पर केंद्र अपने रुख पर कायम है और इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा। ज्ञात हो कि एनसीटीई के नियमों के तहत ऐसे शिक्षकों को पांच साल के भीतर पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।26 मई 1999 : प्राथमिक स्कूलों में 11 महीने की संविदा पर शिक्षामित्रों को रखने की शुरुआत। 4 अगस्त 2009 : शिक्षा का अधिकार कानून लागू। अप्रशिक्षित शिक्षकों के पढ़ाने पर रोक। 2 जून 2010 : शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर रोक लगी। 11 जुलाई 2011 : तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ विधि से बीटीसी का दो वर्षीय प्रशिक्षण देने का फैसला किया। 19 जून 2014 : तत्कालीन सपा सरकार ने 58 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन का आदेश जारी किया 8 अप्रैल 2015 : दूसरे चरण में 90 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन के आदेश जारी। 12 सितम्बर 2015 : हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद किया। 7 दिसंबर 2015 : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले व बचे शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगाई। 25 जुलाई 2017 : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद किया। शिक्षामित्र तत्काल नहीं हटाए जाएंगे।आरटीई लागू होने पर समायोजन 12009 में आरटीई लागू होने पर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को एनसीटीई से अनुमति लेकर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित कर एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया था।एक सीमा में ही मिलेगा वेटेज1शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों को आयु में छूट व अनुभव का वेटेज यानी भारांक देने का दायित्व प्रदेश सरकार पर छोड़ा है, लेकिन वेटेज अंक भी एक सीमा पर रहकर ही दिए जा सकेंगे, ताकि डीएलएड के योग्य अभ्यर्थी शिक्षामित्रों से प्रतियोगिता कर सकें। अधिक वेटेज देने पर उसे भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। शीर्ष कोर्ट हिमाचल प्रदेश के एक मामले में अधिक वेटेज पर शिक्षक भर्ती रद कर चुका है।

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