25/12/2016

Delhi University Teachers Bharti : डीयू में तय समय में की जाए शिक्षकों की भर्ती : हाई कोर्ट


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में तय समय में शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जेआर मिढा ने डीयू प्रशासन को विभिन्न मान्यता प्राप्त कॉलेजों में रिक्त 3500 पदों और डीयू के कॉलेज में रिक्त 600 पदों पर नियुक्ति के लिए बनाई कमेटी द्वारा प्रस्तावित तय समय में प्रकिया पूरी करने का कहा है। 1हाई कोर्ट द्वारा गठित मानव संसाधन मंत्रलय के सचिव, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, डीयू के कुलपति और अन्य की कमेटी ने हलफनामा दायर कर कहा कि डीयू को नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना होगा। उसमें पद की पात्रता और अन्य जानकारी होगी। यह काम उसे जनवरी 2017 में करना होगा। इसके बाद फरवरी में स्क्रीनिंग प्रकिया शुरू की जानी चाहिए। मार्च में साक्षात्कार हो और अधिकतम मई 2017 तक डीयू अपने यहां 600 शिक्षकों की नियुक्ति प्रकिया पूरी कर लें। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मान्यता प्राप्त अन्य कॉलेजों में रिक्त 3500 पदों पर नियुक्ति प्रकिया जुलाई तक पूरी हो जाए, इसके लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में काम शुरू कर देना चाहिए। वहीं, डीयू ने नियुक्ति के लिए समय-सीमा तय करने का विरोध किया और कहा कि वह जल्द से जल्द नियुक्ति प्रकिया पूरी करेगा। इसके बाद अदालत ने कहा कि डीयू प्रशासन किसी तरह की परेशानी और तय समय-सीमा बढ़ाने के लिए अदालत के समक्ष वापस आ सकता है। लेकिन कमेटी द्वारा तय सीमा का उसे पालन करना होगा। पेश मामले में डीयू के एक तदर्थ शिक्षक ने यह जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि डीयू के कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है। डीयू प्रशासन न तो तदर्थ शिक्षकों को स्थायी कर रहा है और न ही नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इससे पूर्व अदालत ने कहा था कि यह गंभीर मामला है और केंद्र सरकार को शिक्षकों के रिक्त पद भरने के बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिए।


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