24/01/2017

डीएम को ग्राम प्रधान को हटाने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट


इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान को पद से हटाने का अधिकार नहीं है। प्रधान के चुनाव की गड़बड़ी का निर्णय केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही हो सकता है। कोर्ट ने सहारनपुर के नुकड़ ब्लाक के शाहपुर बाजबत के ग्राम प्रधान मोनिका देवी को पद से हटाने के जिलाधिकारी के 17 नवंबर, 2016 के आदेश को रद कर दिया है तथा याची प्रधान को तत्काल पद का चार्ज सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट 
ने याची के खिलाफ सुदेश रानी की चुनाव याचिका को छह माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने मोनिका देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।


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