ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में जवाब-तलब
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में व्यापक स्तर पर अनियमितता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार एवं आयोग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अमित बी स्थालेकर ने गौरव सक्सेना व 15 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के अलग-अलग कैटेगरी के कुल 3587 पदों के लिए 21 फरवरी, 2016 को परीक्षा कराई गई थी। जिसमें साक्षात्कार के लिए अलग-अलग कैटेगरी के 14103 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। बाद में 15 सितंबर, 2016 को नोटिस जारी की गई। इसमें गलत आरक्षण देकर सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग की लिखित परीक्षा में कम अंक पाने वाले 5825 और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। उनमें से अधिकांश को इंटरव्यू में अधिक नंबर देकर अंतिम चयन कर लिया गया, जबकि लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वालों को इंटरव्यू में कम नंबर देकर फाइनल चयन में अनुत्तीर्ण कर दिया गया।

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