17/01/2017

UP POLICE 41610 Bharti : वाइटनर लगाने वालों को चयनित करने का आदेश


वाइटनर लगाने वालों को चयनित करने का आदेश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने 41610 सिपाही भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को भी चयनित किया जाए जिन्होंने परीक्षा में वाइटनर का प्रयोग किया था और हाईकोर्ट के आदेश से चयन से बाहर कर दिए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप एक बार के लिए चयन सूची में शामिल करने का निर्देश दिया था।

नवनीत कुमार और अन्य ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। इस पर न्यायमूर्ति अमित बी स्थालेकर ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि वाइटनर इस्तेमाल करने वाले 6254 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश से निकाला गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस विभाग ने इसमें से 4429 को चयनित किया। शेष अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा कि वह चयन सूची में शामिल थे। मात्र वाइटनर इस्तेमाल करने की वजह से निकाले गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दोबारा उनको चयनित नहीं किया गया। कोर्ट ने याचीगण को चयनित कर प्रशिक्षण पर भेजने का निर्देश दिया है।


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