इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता पैनल के खिलाफ याचिका को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका निर्णीत होने के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध कुछ अधिवक्ताओं को 15 हजार रुपये भुगतान करने की जांच कर कार्यवाही करने का प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था। जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस आदेश की जानकारी मिलने के बाद न्यायमूर्ति रणविजय सिंह तथा न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की खंडपीठ ने अधिवक्ता घनश्याम मौर्या की याचिका पर दिया है। याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगी।
रेलवे से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं
विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट में रेलवे अधिवक्ता पैनल के खिलाफ याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह प्रकरण सुना नहीं जा सका। अब अगली तारीखों में इसकी सुनवाई होगी।

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